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बदलेगी रांची की सूरत! अवैध होर्डिंग्स पर हाईकोर्ट की सख्ती के बाद बड़ा फैसला, जानें क्यों रिन्यूअल पर भी लगी रोक

Ranchi Hoarding News के तहत नगर निगम ने शहर की प्रमुख सड़कों पर लगे अवैध होर्डिंग और यूनिपोल हटाने का कड़ा आदेश जारी किया है। दो साल पहले लगाए गए 310 यूनिपोल होर्डिंग को लेकर निगम प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि निर्धारित समय सीमा तक इन्हें नहीं हटाने पर बलपूर्वक कार्रवाई की जाएगी और इसका पूरा खर्च संबंधित विज्ञापन एजेंसियों से वसूला जाएगा।

नगर निगम के सूत्रों के अनुसार, पिछले समय में नियमों को ताक पर रखकर कुछ अधिकारियों ने अपने पसंदीदा विज्ञापन एजेंसियों को प्राइम लोकेशन पर होर्डिंग लगाने की अनुमति दी थी। इन होर्डिंग के लिए ट्रैफिक पुलिस से अनिवार्य एनओसी भी नहीं ली गई, जिसके कारण कई प्रमुख सड़कों पर 200 से 500 मीटर की दूरी पर दोनों ओर यूनिपोल खड़े कर दिए गए।

निगम के उप-प्रशासक ने सभी संबंधित एजेंसियों को नोटिस जारी कर 31 मार्च तक होर्डिंग और यूनिपोल हटाने का निर्देश दिया है। नोटिस में साफ कहा गया है कि निर्धारित समय तक हटाए नहीं जाने पर नगर निगम स्वयं कार्रवाई करेगा और इस प्रक्रिया में आने वाला खर्च एजेंसियों से वसूला जाएगा।

विशेषज्ञों का कहना है कि बड़े आकार के होर्डिंग और यूनिपोल से यातायात प्रभावित हो रहा है और सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। व्यस्त चौराहों और मोड़ों पर दृश्य बाधित होने से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

नगर निगम ने यह भी स्पष्ट किया है कि नियमों के उल्लंघन में लगाए गए होर्डिंग का रिन्यूअल नहीं किया जाएगा। भविष्य में विज्ञापन एजेंसियों को केवल निर्धारित मानकों और सभी विभागों की अनुमति मिलने पर ही होर्डिंग लगाने की इजाजत दी जाएगी। Ranchi Hoarding News यह संदेश देता है कि शहर में ट्रैफिक और सुरक्षा नियमों का पालन प्राथमिकता होगी।

 

 

 

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