ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, व्यास तहखाना में जारी रहेगी पूजा और नमाज

Apr 1, 2024 - 18:37
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ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, व्यास तहखाना में जारी रहेगी पूजा और नमाज

नई दिल्ली। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के व्यास तहखाने में पूजा के खिलाफ मस्जिद कमिटी की याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें 'व्यास तहखाना' के अंदर देवताओं की पूजा करने की अनुमति दी गई थी।  

सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फिलहाल नमाज और पूजा के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि बिना हमारी अनुमति के इस यथास्थिति में बदलाव नहीं किया जाना चाहिए। 

चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने हालांकि मामले पर हिंदू पक्ष (व्यास परिवार) को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा। इस पर व्यास परिवार के वकील श्याम दीवान ने औपचारिक नोटिस जारी करने का विरोध किया। वकील ने कहा कि अभी निचली अदालतों में मामले का पूरी तरह निपटारा नहीं हुआ। इस समय सुप्रीम कोर्ट के दखल की जरूरत नहीं है।

इससे पहले सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की तरफ से पेश हुए वकील हुजैफा अहमदी ने दलील दी कि व्यास तहखाने मामले में कब्जा देने के आदेश में 7 दिन का समय दिया गया था, लेकिन सरकार ने इसे तुरंत लागू कर दिया। हाईकोर्ट से भी हमें राहत नहीं मिली है, सुप्रीम कोर्ट को तुरंत इस पर रोक लगाना चाहिए। 

इस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्‍ट‍िस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने पूछा कि क्या तहखाने और मस्जिद में जाने का एक ही रास्ता है? इस पर मुस्‍ल‍िम पक्ष के वकील अहमदी ने कहा कि तहखाना दक्षिण में है और मस्जिद जाने का रास्ता उत्तर में है। 

इस पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि नमाज और पूजा पर जाने के लिए रास्‍ता अलग-अलग है तो ऐसे में हमारा मानना है कि दोनों पूजा पद्धति में कोई बाधा नहीं होगी। हम यह निर्देश देते हैं कि फिलहाल नमाज और पूजा दोनों अपनी-अपनी जगहों पर जारी रहे।

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