निर्वाचन कार्यालय में देना होगी चुनाव से संबंधित मुद्रित सामग्री की प्रति

Apr 3, 2024 - 18:32
 0  12
निर्वाचन कार्यालय में देना होगी चुनाव से संबंधित मुद्रित सामग्री की प्रति

इन्दौर। लोकसभा चुनाव के दौरान विभिन्न राजनैतिक दलों एवं निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों के व्यय पर कड़ी नजर रखने के लिए समस्त केबल आपरेटर एवं प्रिटिंग प्रेस मालिकों को भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों से अवगत कराया गया है।

निर्देशों में कहा गया है कि लोकसभा चुनाव के दौरान केबल आपरेटर एवं प्रिटिंग प्रेस मालिकों को विशेष एहतियात बरतनी है। उनके किसी भी प्रसारण एवं मुद्रण से शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका होगी तो संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रिटिंग प्रेस मालिकों से कहा गया है कि उनके द्वारा चुनाव संबंधी जो सामग्री प्रकाशित की जाती है, उसकी चार प्रतियां मय घोषणा पत्र, जिला निर्वाचन कार्यालय को शीघ्र उपलब्ध कराई जाए। प्रकाशित की गई सामग्री में प्रिटिंग लाइन अवश्य दी जाए, जिसमें मुद्रक, प्रकाशक का नाम, पता और प्रकाशित सामग्री की संख्या दर्ज हो। इन निर्देशों का उल्लंघन करने वाले प्रिटिंग प्रेस मालिकों के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। 

निर्वाचन आयोग ने केबल आपरेटरों को पेड न्यूज के संबंध में सजग और सतर्क रहने को कहा है। कोई ऐसी न्यूज जो राजनैतिक दल विशेष को लाभ पहुंचाए जाने के उद्देश्य से इलेक्ट्रानिक मीडिया में दिखाई जाती है, वह पेड न्यूज की श्रेणी में आएगी। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला एवं राज्य स्तर पर मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति का गठन किया गया है। यह समिति 24 घंटे इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रसारण पर नजर रखने के लिए गठित की गई है। केबल आपरेटरों से कहा गया है कि वे आयोग के निर्देशों का आवश्यक रूप से पालन करें। केबल आपरेटर द्वारा जिस सामग्री का प्रसारण किया जाता है उसके प्रसारण पूर्व प्रसारणकर्ता से घोषणा पत्र भी प्राप्त करें।

वेबसाइट एवं सोशल मीडिया के अन्य प्रकारों पर भी नजर रखने की व्यवस्था की गई है। राजनैतिक दलों द्वारा बल्क में किए जाने वाले एमएमएस एवं वॉयस मैसेज पर भी नजर रखी जायेगी। जिन उम्मीदवारों द्वारा नामनिर्देशन पत्र दाखिल किए जायेगें उनसे शपथ पत्र में ईमेल आईडी एवं सोशल मीडिया एकाउंट की जानकारी ली जायेगी।

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow