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कांग्रेस को बड़ा झटका, पीएम मोदी की मां का AI वीडियो तुरंत हटाने का पटना हाईकोर्ट ने दिया आदेश

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां का डीपफेक AI वीडियो जो बिहार कांग्रेस ने पिछले दिनों सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था उसे हटाने का पटना हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। पटना हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश पी.बी. बाजंतरी ने यह आदेश पारित करते हुए कांग्रेस, मेटा, गूगल, एक्स और मिनिस्ट्री ऑफ इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी को नोटिस जारी किया है।

याचिकाकर्ता के वकील संतोष कुमार ने दलील दी कि प्रधानमंत्री और उनकी दिवंगत मां को सुनियोजित तरीके से निशाना बनाते हुए उनकी छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से AI के जरिए फर्जी वीडियो बनाया गया जिसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया गया।

इस मामले में बीजेपी नेता संकेत गुप्ता के द्वारा पिछले दिनों दिल्ली पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई थी और वीडियो बनाने वालों तथा उसे पोस्ट करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग उठाई गई थी। जिसके बाद कांग्रेस के आटी सेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी।

10 सितंबर को बिहार कांग्रेस ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया एकाउंट पर मोदी और उनकी मां का AI के जरिए बनाया गया वीडियो पोस्ट किया था और लिखा था, साहब के सपनों में आईं मां। बीजेपी ने कांग्रेस की कड़ी निंदा करते हुए कहा था कि अब उसने सारी हदें पार कर दी हैं।

पीएम मोदी की मां को गाली दिए जाने के बाद अब कांग्रेस फिर से मोदी और उनकी मां का अपमान कर रही है। बीजेपी ने अपनी पोस्ट में लिखा था, मां का अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान।

उधर, कांग्रेस की तरफ से इस वीडियो को पोस्ट करने को लेकर सफाई दी गई थी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा था कि यह वीडियो किसी का अपमान नहीं है इस वीडिया में एक मां अपने बच्चे को राजधर्म सिखा रही है। खेड़ा ने आगे कहा था कि अगर पीएम को ये अपमानजनक लगता है तो यह उनकी समस्या है।

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