केजरीवाल के पीए बिभव कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
नई दिल्ली। दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोप में गिरफ्तार केजरीवाल के पीए विभव कुमार को कोर्ट से झटका लगा है। विभव कुमार की अग्रिम जमानत याचिका तीस हजारी कोर्ट ने खारिज कर दी है।
अदालत ने कहा कि आरोपी को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है इसलिए इस पर सुनवाई का कोई औचित्य नहीं बनता। दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को आज ही सीएम हाउस से गिरफ्तार किया है। विभव कुमार पर आईपीसी की धारा 308, 354B, 506 और 509 के तहत केस दर्ज किया गया है।
केजरीवाल के पीए बिभव कुमार की ओर से बहस करते हुए वरिष्ठ वकील एन हरिहरन ने कहा कि मैंने दलील दी है कि कोई मामला नहीं है और यह अंतरिम जमानत का मामला है। मैंने अग्रिम जमानत की वकालत की है क्योंकि सीसीटीवी फुटेज और कवरेज में जो देखा गया है बयान में यह नहीं बताया गया है कि आदेश को तीन दिन की देरी से आज के लिए सुरक्षित रखा गया है।
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