हाईकोर्ट ने अक्षय बम को दी राहत, 307 के मामले में मिली अग्रिम जमानत

May 30, 2024 - 00:32
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हाईकोर्ट ने अक्षय बम को दी राहत, 307 के मामले में मिली अग्रिम जमानत

इंदौर। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए अक्षय कांति बम को हाई कोर्ट से राहत मिल गई है। बुधवार को अक्षय बम को अग्रिम जमानत मिल गई है। उनके वकील योगेश गुप्ता ने बताया कि इससे पहले मामले की सुनवाई शुक्रवार 24 मई को हुई थी, जिसमें अगली तारीख 29 मई दी गई थी। 17 साल पुराने जमीन विवाद के केस में ट्रायल कोर्ट ने उनके खिलाफ 24 अप्रैल को धारा 307 बढ़ाने के आदेश दिए थे। सुनवाई से गैरहाजिर रहने पर गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया।

योगेश गुप्ता ने बताया कि अक्षय बम ने इस मामले में दो अलग-अलग अदालतों में याचिका दायर की है। इस मामले में हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत की मांग की गई थी, जबकि धारा 307 लगाने को लेकर ट्रायल कोर्ट में समीक्षा याचिका दायर की गई है। हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है, जबकि समीक्षा याचिका पर 5 जुलाई को सुनवाई होगी।

फरियादी यूनुस पटेल ने ये याचिका इंदौर जिला अदालत में सृष्टि अग्निहोत्री की अदालत में दाखिल की है। याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने खजराना के टीआई को 8 जुलाई तक जांच प्रतिवेदन पेश करने के निर्देश दिए। मामले को लेकर एडवोकेट देवल ने कोर्ट में इस बात के तथ्य रखे कि जमीन को लेकर आरोपी अक्षय बम ने याचिकाकर्ता से करीब 6 सौदे किए थे, जो पूरे भी नहीं हुए और दिए गए चेक भी बाउंस हो गए। इस मामले में पुलिस को कई बार शिकायत की गई लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। ऐसे में इन मामलों की गहराई से पड़ाताल कर अक्षय बम के खिलाफ दर्ज केस में धारा 420, 406 और 409 को बढ़ा दिया जाए।

अप्रैल 2004 अप्रैल में अक्षय बम ने यूनुस और उनके अन्य साथियों के साथ जमीन का सौदा किया था। इसकी राशि 16.77 लाख प्रति एकड़ थी। तय राशि के बाद अक्षय ने इस राशि का भुगतान नहीं किया और सौदा टल गया। बाद में इस जमीन के सौदे को लेकर और भी विवाद हुए। 

इस दौरान अक्षय कांति बम द्वारा जमीन के सौदों के लिए दिए गए चेक बाउंस हो गए और अनुबंध की शर्तों का पालन भी नहीं हुआ। जब ये विवाद बढ़ा तो 4 अक्टूबर 2007 को आरोपी अक्षय बम उसके पिता कांति बम और अन्य आरोपियों ने फरियादी यूनुस पटेल के खेत पर जाकर वहां काम कर रहे नौकरों को धमकाया और उनके साथ मारपीट करते हुए कटी हुई सोयाबीन में आग लगा दी थी। इस दौरान आरोपी कांतिलाल बम उनके बेटे अक्षय और साथियों ने यूनुस पर गोली चलाई, जिसमें वह बाल-बाल बच गया था।

हत्या के प्रयास वाले मामले में 10 मई को हुई पिछली सुनवाई के दौरान अक्षय और उनके पिता कांति बम को जिला कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन अक्षय और उसके पिता ने हाजिरी माफी का आवेदन कोर्ट में पेश किया था। जिसे अस्वीकार कर अदालत ने दोनों का गिरफ्तारी वारंट जारी कर 8 जुलाई तक कोर्ट में पेश करने के आदेश पुलिस को दिए थे।

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