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उद्धव गुट को झटका, विधानसभा स्पीकर ने खारिज की मांग, कहा- शिंदे गुट ही असली शिवसेना





नई दिल्ली। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने शिवसेना विधायकों की अयोग्यता मामले में बुधवार को फैसला सुना दिया। स्पीकर राहुल नार्वेकर ने एकनाथ शिंदे और उनके गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराने की उद्धव गुट की मांग को खारिज कर दिया हैं।

नार्वेकर ने सीएम शिंदे समेत उनके गुट के 16 विधायकों को अयोग्य नहीं माना है। 1200 पेजों के अपने फैसले में राहुल नार्वेकर ने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पास शिवसेना के 55 में से 37 विधायक का समर्थन है। स्पीकर ने कहा कि शिंदे के नेतृत्व वाला गुट ही असली शिवसेना है। चुनाव आयोग ने भी ऐसा ही फैसला दिया था।

स्पीकर राहुल नार्वेकर ने अपने फैसले में कहा कि 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने का कोई वैध आधार नहीं है। उन्होंने सीएम एकनाथ शिंदे समेत 16 शिवसेना विधायकों को अयोग्य ठहराने से इनकार किया। इसके साथ ही नार्वेकर ने एकनाथ शिंदे गुट को ही पार्टी का असली नेता बताया है।

स्पीकर ने ये भी कहा कि साल 2018 के बाद शिवसेना में संगठन चुनाव नहीं हुआ। वैसे भी 2018 का संविधान चुनाव आयोग में नहीं है। शिवसेना का 1999 का संविधान मान्य है। स्पीकर ने नार्वेकर ने कहा कि शिवसेना अध्यक्ष का फैसला आखिरी नहीं है।

उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे को विधायक दल के नेता पद से हटाने का फैसला उद्धव ठाकरे का था, पार्टी का नहीं। शिवसेना के संविधान के अनुसार पक्ष प्रमुख अकेले किसी को भी पार्टी से नहीं निकाल सकते हैं। इसके लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी और प्रतिनिधि सभा का बहुमत होना जरूरी है।

बता दें कि 20 जून 2022 को एकनाथ शिंदे और उनके गुट के 39 विधायकों ने शिवसेना से बगावत कर बीजेपी के साथ गठबंधन कर सरकार बना ली थी। एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया गया था। देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बने थे। उद्धव पक्ष ने दल-बदल कानून के तहत पहले स्पीकर को नोटिस दिया। फिर दोनों गुट सुप्रीम कोर्ट का दरबाजा खटखटाया। दोनों गुटों ने एक-दूसरे के विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग करते हुए याचिकाएं दायर की थीं।

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