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नई दिल्ली। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष को बड़ी जीत मिली है। हिदू पक्ष को व्यास जी के तहखाने में पूजा का अधिकार मिल गया है। वाराणसी की जिला कोर्ट ने हिंदू पक्ष में यह फैसला सुनाया है। जिला कोर्ट ने जिला प्रशासन को आदेश दिया है कि वह सात दिनों के अंदर इसकी व्यवस्था बनाए। ज्ञानवापी में व्यास जी का तहखाना मस्जिद के निचले हिस्से में है। कोर्ट के आदेश के बाद अब यहां नियमित पूजा अर्चना होगी। नवंबर 1993 तक यहां पूजा-पाठ किया जाता था।
बता दें कि 1993 में तत्कालीन सरकार के आदेश के बाद तहखाने में पूजापाठ बंद कर दिया गया था। 17 जनवरी को व्यास जी के तहखाने को जिला प्रशासन ने कब्जे में लिया था। वहीं एएसआई सर्वे के दौरान ज्ञानवापी के तहखाने की साफ-सफाई की गई थी। अब काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के अधीन तहखाने में पूजा की जाएगी।
बता दें कि इससे पहले यहां एएसआई का सर्वे हुआ था, जिसमें सामने आया कि पहले मस्जिद से पहले बड़ा हिंदू मंदिर हुआ करता था, जिसके मुगल आक्रांताओं ने ध्वस्त कर दिया था। एएसआई सर्वे में कहा गया है कि मस्जिद की पश्चिमी दीवार हिंदू मंदिर का हिस्सा है। यही नहीं, खंभों को तोड़ा गया। इसके अलावा कमल के निशान को भी मिटा दिाय गया। मस्जिद में 32 ऐसी जगहें हैं, जो कि कालांतर में मंदिर का हिस्सा रह चुकी हैं। एएसआई सर्वे की रिपोर्ट में सामने आया था कि पुराने हिंदू मंदिर के सामान से ही मस्जिद का निर्माण हुआ था।