मध्यप्रदेश

पूर्व मंत्री उमंग सिंघार के खिलाफ लगी महिला उत्पीड़न की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज





इंदौर। मध्यप्रदेश के आदिवासी नेता और पूर्व मंत्री उमंग सिंघार के खिलाफ लगी महिला उत्पीड़न की याचिका सुनवाई को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। राजनीतिक हलकों में विधानसभा चुनाव परिणामो के पहले श्री सिंघार के पक्ष में हुए इस फैसले को सिंघार की बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है।

ज्ञात हो आदिवासी विधायक और कांग्रेस का चुनाव लड़े उमंग सिंघार के खिलाफ उनकी पत्नी ने महिला प्रताड़ना सहित अन्य आरोप लगाए थे जिसके बाद सिंघार द्वारा इस प्रकरण को खारिज करने के लिए माननीय हाई कोर्ट जबलपुर में एक याचिका दायर की थी जहाँ से भी सिंघार को माननीय न्यायालय ने उनके खिलाफ दर्ज प्रकरण को रद्द कर दिया था उसके बाद उनके खिलाफ सम्बंधित ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ एक याचिका दायर की थी जिसे माननीय सुप्रीम कोर्ट न्यायालय ने खारिज कर दिया है।

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