मध्यप्रदेश

ई-रिक्शा के नवीन पंजीयन पर लगेगी रोक





इंदौर। इंदौर में जिला सड़क सुरक्षा समिति द्वारा लिये गये निर्णय के परिपालन में आगामी 2 मार्च से नए ई-रिक्शा के पंजीयन पर रोक लग जायेगी। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री प्रदीप शर्मा ने बताया कि इन्दौर शहर में ई-रिक्शा चालकों द्वारा निर्धारित मार्गों पर संचालन नहीं किये जाने, अव्यवस्थित रूप से वाहन संचालन किये जाने, क्षमता से अधिक यात्री बैठाने एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने से शहर की यातायात व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

श्री शर्मा ने बताया कि इस संबंध में जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की गत 02 फरवरी 2024 को हुई बैठक में लिए गये निर्णय अनुसार 02 फरवरी 2024 से एक माह पश्चात ई-रिक्शा के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई जाने हेतु क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी इन्दौर को निर्देशित किया गया कि इस संबंध में शासन को प्रस्ताव भेजा जाये । उक्त प्रस्ताव के क्रियान्वयन हेतु 02 मार्च 2024 के बाद ई-रिक्शा के नवीन पंजीयन पर रोक लग जायेगी। इस संबंध में यात्री ई रिक्शा डीलर्स की 09 फरवरी 2024 को क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय इन्दौर में एक बैठक आयोजित की गई। इसमें उन्हें जानकारी दी गई कि उनके पास ई-रिक्शा का विक्रय हेतु शेष स्टॉक की चैसिस नंबर सहित जानकारी आरटीओ कार्यालय को उपलब्ध कराये।

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