इंदौर जिले में 09 सितम्बर को होगी नेशनल लोक अदालत

इन्दौर। इंदौर जिले में लंबित न्यायालयीन प्रकरणों के आपसी सूलह समझौते के साथ त्वरित निराकरण के लिये 9 सितम्बर को नेशनल लोक अदालत आयोजित की गई है। यह लोक अदालत तहसील से लेकर जिला स्तर तक आयोजित होगी। लोक अदालत का आयोजन मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री बी.पी. शर्मा के मार्गदर्शन में आयोजित की गई है।
जिले में आगामी 09 सितम्बर 2023 (शनिवार) को जिला न्यायालय इन्दौर, श्रम न्यायालय, परिवार न्यायालय एवं तहसील स्तर पर तहसील न्यायालयों डॉ. अम्बेडकर नगर, देपालपुर, सांवेर व हातोद में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। आयोजित नेशनल लोक अदालत में विभिन्न न्यायालयों में लंबित प्रकरण राजीनामे हेतु रखे गये हैं। जिनके अंतर्गत राजीनामा योग्य आपराधिक, सिविल, मोटर दुर्घटना क्लेम, विद्युत, चेक बाउस, बैंक रिकवरी, जलकर, भू-अर्जन, वैवाहिक, अन्य प्रकरणों के साथ ही बैंक रिकवरी, विद्युत, व अन्य से संबंधित प्री-लिटिगेशन प्रकरण राजीनामे के आधार पर निराकरण हेतु रखे जा रहे हैं।
उक्त लोक अदालत में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 एवं 135 के अंतर्गत निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, पांच किलोवाट भार तक के गैर घरेलू, 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को नियम एवं शर्तों के अधीन प्रीलिटिगेशन एवं लीटिगेशन स्तर पर छूट दी जाएगी। नगर निगम द्वारा संपत्ति एवं जलकर के सरचार्ज में राहत दी जा रही है। साथ ही लोक अदालत में राजीनामे के आधार पर प्रकरण के निराकरण पर पक्षकार अदा की गई कोर्ट फीस शासन से वापस प्राप्त कर सकेंगे, इसी प्रकार चेक बाउंस के मामलों में भी समझौता शुल्क में विवेकानुसार छूट रहेगी।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इन्दौर द्वारा ऐसे सभी व्यक्तियों से जिनके राजीनामा योग्य प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है या प्रीलिटिगेशन मामला है, से अपील की गई है कि वे 09 सितम्बर, 2023 को न्यायालय परिसर में उपस्थित होकर सुलह समझौते के आधार पर अपने प्रकरणों का निराकरण करायें।