Mar 26 2023 / 2:04 PM

ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला- जारी रहेगा शिवलिंग का संरक्षण

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नई दिल्ली। ज्ञानवापी मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा निर्णय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि, अगले आदेश तक शिवलिंग को संरक्षित रखा जाये। कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा कि, शिवलिंग को कोई भी नहीं छुएगा और शिवलिंग को सुरक्षित रखा जाए। साथ ही कोर्ट ने कहा कि उसके अगले आदेश तक शिवलिंग का संरक्षण जारी रहेगा। वहीं कोर्ट ने इससे पहले 12 नवंबर तक वजूखाने के संरक्षण का आदेश दिया था।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ज्ञानवापी परिसर के ASI सर्वे कराने की मांग को लेकर अब 28 नवंबर को सुनवाई करने वाला है। वहीं शृंगार गौरी और ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने अगली सुनवाई पांच दिसंबर को रखी है।

इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को यह छूट दी है कि वे जिला कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं और जज के सामने अपनी दलील रख सकते हैं। जिला जज तय करेंगे कि सभी याचिकाओं पर एकसाथ सुनवाई हो। साथ ही कोर्ट ने हिंदू पक्ष को अपना पक्ष रखने को लेकर तीन 3 हफ्ते तक का वक्त दिया है।

गौरतलब है कि अगस्त 2021 को पांच महिलाओं ने श्रृंगार गौरी के पूजन और विग्रहों की सुरक्षा को लेकर एक याचिका दर्ज की थी। इस पर सिविल जज ने सर्वे कराने का आदेश दिया था। हिंदू पक्षा का दावा था कि सर्वे में शिवलिंग प्राप्त हुआ है। वहीं मुस्लिम पक्ष का दावा था कि ये एक फव्वारा है। इसके बाद हिंदू पक्ष ने विवादित स्थल को सील करने को कहा था। सेशन अदालत ने इसे सील करने का निर्देश दिया था। इसके विरुद्ध मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट चला गया था।

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