पाकिस्तान: सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व पीएम इमरान खान की गिरफ्तारी को बताया गैरकानूनी

इस्लामाबाद। अल कादिर मामले में गिरफ्तार हुए पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल सकती है। गुरुवार को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि 1 घंटे की अवधि में पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को कोर्ट में पेश किया जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एजेंसी ने अदालत परिसर में प्रवेश कर और रजिस्ट्रार की अनुमति के बिना इमरान खान को गिरफ्तार कर अदालत की अवमानना की है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस मुहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतहर मिनल्लाह की तीन सदस्यीय पीठ ने यह निर्देश जारी किया। पीठ ने सुनवाई के दौरान इमरान खान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट परिसर से गिरफ्तार किए जाने के तरीके पर नाराजगी जताई।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि इस्लामाबाद में आपकी अर्जी पर सुनवाई होनी थी, क्या इस तरह से किसी को गिरफ्तार किया जा सकता है? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सुनवाई के दौरान कहा कि राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो ने कानून तोड़कर कोर्ट का अपमान किया है। एनएबी को कोर्ट देखेगी। दूसरी ओर वहीं, एनएबी की ओर से दलील दी गई कि यह बहुत ही संवेदनशील मामला है।
सुनवाई के दौरान पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर इसी तरह से गिरफ्तारी होती रही तो लोगों का भरोसा कोर्ट से हट जाएगा। क्योंकि कोर्ट में सबकी रक्षा करना जरूरी है। इस सौरान शीर्ष अदालत शहबाज शरीफ सरकार पर भी सख्त दिखाई दी जहां पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल को बुलाया गया और कहा गया कि हम कोर्ट का सम्मान वापस दिलाएंगे।
गौरतलब है कि पाकिस्तान में इस समय इमरान खान की गिरफ्तारी को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है जहाँ पूरे देश में धारा 144 लगाने की नौबत आ गई है। पाकिस्तानी सेना ने इस दौरान मोर्चा संभाला हुआ है और अब तक एक हजार से अधिक उपद्रवियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। दूसरी ओर इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ का दावा है कि अब तक पार्टी के 47 कार्यकर्ताओं की मौत हो चुकी है।