सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पक्ष में सुनाया फैसला, सीएम केजरीवाल बोले- जनतंत्र की जीत हुई

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने आज दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच चल रहे विवाद पर अहम फैसला सुनाया है। बता दें, दिल्ली में अफसरो के ट्रांसफर-पोस्टिंग के अधिकार को लेकर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अफसरों की पोस्टिंग और ट्रांसफर का अधिकार दिल्ली सरकार के पास होगा। फैसला सुनाते हुए सीजेआई ने कहा कि ये फैसला सभी जजों की सहमति से लिया गया है।
आम आदमी पार्टी ने गुरुवार को केंद्र और दिल्ली में प्रशासनिक कामकाज पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना की और इसके साथ ही सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी फैसले को जनतंत्र की जीत बताया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा दिल्ली के लोगों के साथ न्याय करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का दिल से शुक्रिया करते है। इस निर्णय से दिल्ली के विकास की गति कई गुणा बढ़ेगी। आज जनतंत्र की जीत हुई है।
आप राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने फैसले को एक ऐतिहासिक निर्णय कहा है और उन्होंने भी कहा कि यह एक कड़ा संदेश है। सत्यमेव जयते। दिल्ली की जीत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले से एक कड़ा संदेश जाता है कि दिल्ली सरकार के साथ काम करने वाले अधिकारी निर्वाचित सरकार के माध्यम से दिल्ली के लोगों की सेवा करने के लिए हैं, न कि शासन को रोकने के लिए हैं। उपराज्यपाल को भी घेरा।
वहीं आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता और मंत्री आतिशी ने भी फैसले को ऐतिहासिक बताया और कहा कि लंबी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल सरकार को उसका हक दिलाया। अब कोई भी दिल्ली की जनता के काम में बाधा नहीं डाल पाएगा। यह ऐतिहासिक फैसला दिल्ली के लोगों की जीत है। अब दिल्ली दोगुनी गति से प्रगति करेगी। सभी को बधाई। दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट कर लिखा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आठ साल तक दिल्ली की जनता के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी। आज जनता जीत गई।