Sep 23 2023 / 11:41 PM

मानहानि केस: सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी की याचिका मंजूर, 21 जुलाई को होगी सुनवाई

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट मोदी सरनेम वाले लोगों की मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर 21 जुलाई को सुनवाई करेगा। आज राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन करते हुए जल्द सुनवाई की मांग की। कोर्ट ने 21 जुलाई को सुनवाई करने का आदेश दिया।

राहुल गांधी ने गुजरात हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। गुजरात हाई कोर्ट ने मोदी सरनेम के मामले में निचली अदालत द्वारा दोषी करार देने के आदेश को चुनौती देने वाली राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया था। सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को दो साल की सजा दी है। फिलहाल वह जमानत पर हैं, लेकिन दोषी होने के चलते सांसद होने के अयोग्य हैं।

राहुल गांधी के खिलाफ सूरत कोर्ट में मानहानि की शिकायत दर्ज कराने वाले पूर्णेश मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में केविएट दाखिल की है। पूर्णेश मोदी ने कोर्ट से मांग की है कि अगर दोषी ठहराए जाने वाले फैसले पर रोक की मांग को लेकर राहुल गांधी सुप्रीम का रुख करते हैं तो कोर्ट बिना उनका पक्ष सुने कोई एकतरफा आदेश पास न करे।

बता दें, राहुल गांधी ने 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक में एक रैली के दौरान मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था। उन्होंने नीरव मोदी, ललित मोदी का उदाहरण देते हुए कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? राहुल गांधी के इस बयान को लेकर पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। मामला दर्ज करने के चार साल बाद इसी साल 23 मार्च को सूरत की निचली अदालत ने राहुल को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी।

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