मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर लगाई रोक

नई दिल्ली। मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। दरअसल, कोर्ट ने इस मामले में उनकी सजा पर रोक लगा दी है। इस दौरान अदालत ने सवाल किया कि इस मामले में कांग्रेस नेता को अधिकतम सजा क्यों दी गई? उन्हें 2 साल से कम की सजा भी दी जा सकती थी।
इस मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या इस बात पर विचार नहीं किया जाना चाहिए था कि अधिकतम सजा मिलने पर एक संसदीय सीट बिना किसी प्रतिनिधित्व के हो जाएगी। यह सिर्फ एक व्यक्ति के अधिकार तक ही सीमित केस नहीं है, ये उस संसदीय सीट के मतदाताओं के अधिकार से भी जुड़ा मामला है। ट्रायल जज को ये स्पष्ट तौर पर बताना था कि उन्होंने इस मामले में अधिकतम सजा क्यों दी? लेकिन उन्होंने इस पर कुछ कहा ही नहीं।
मोदी सरनेम मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में 3 घंटे बहस हुई। इस दौरान राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मानहानि का केस करने वाले बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी का खुद का असली सरनेम मोदी नहीं है। उन्होंने मोदी सरनेम बाद में अपनाया है। वहीं, पूर्णेश मोदी के वकील महेश जेठमलानी ने कहा कि राहुल गांधी का मकसद मोदी सरनेम वाले लोगों का अपमान करना था। उनके पूरी 50 मिनट की स्पीच में सबूतों की भरमार है।
बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 11 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मोदी सरनेम को लेकर एक विवादित बयान दिया था। इस बयान के खिलाफ गुजरात भाजपा के विधायक पूर्णेश मोदी ने कांग्रेस नेता के खिलाफ मानहानि का केस किया था। इसके बाद चार साल तक सूरत सेशन कोर्ट में यह मामला चला और इसी साल 23 मार्च को अदालत का फैसला आया। सूरत सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को अधिकतम दो साल की सजा सुनाई। इसके बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता चली गई। राहुल केरल की वायनाड संसदीय सीट से सांसद थे।