कोयला घोटाले में पूर्व राज्यसभा सांसद विजय दर्डा और बेटे को चार साल की सजा, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सांसद विजय दर्डा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। छत्तीसगढ़ कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला मामले में कोर्ट ने विजय दर्डा को चार साल की सजा सुनाई है। बुधवार को दिल्ली स्थिति राउज एवेन्यू कोर्ट की ओर से ये फैसला सुनाया गया है। कोर्ट ने विजय दर्डा के साथ-साथ इस मामले में उनके बेटे देवेंद्र दर्डा को भी 4 वर्ष की सजा के साथ 15 लाख रुपए का जुर्माना देने को कहा है।
इसके अलावा इस केस में और भी लोगों को सजा और जुर्माने देने को कहा गया है। इनमें प्रमुख रूप से कंपनी जेएलडी यवतमाल एनर्जी प्रा. लि. के डायरेक्टर मनोज कुमार जायसवाल भी शामिल हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनोज कुमार को भी 4 वर्ष की सजा के साथ 15 लाख रुपए जुर्माने के तौर पर देने को कहा है।
मनोज कुमार के साथ-साथ इस मामले में कोर्ट ने एक और दोषी फॉर्मर कोल सेक्रेटरी एचसी गुप्ता को तीन वर्ष की सजा सुनाई है। हालांकि गुप्ता के जुर्माने की राशि कम रखी गई है। कोर्ट ने एचसी गुप्ता को 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया है।
कोर्ट में बहस के दौरान सीबीआई ने अधिकतम सजा की मांग की। दावा किया कि दर्डा और उनके बेटे देवेंद्र ने जांच को प्रभावित करने के लिए पूर्व सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा से उनके आवास पर मुलाकात की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कोयला घोटाला मामलों की जांच को प्रभावित करने की कोशिश करने के प्रथम दृष्टया आरोपों में सिन्हा की भूमिका की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया था।
सीबीआई के वरिष्ठ लोक अभियोजक एपी सिंह ने आगे दावा किया कि मामले के एक गवाह ने कहा कि उसे जयसवाल ने धमकी दी थी, जिसने उसे उसके खिलाफ गवाही न देने के लिए प्रभावित करने की कोशिश की थी।