Jun 09 2023 / 11:34 PM

मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने 17 अप्रैल तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत

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नई दिल्ली। दिल्ली में कथित शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 17 अप्रैल, 2023 तक के लिए बढ़ा दी है। गौरतलब है कि ईडी द्वारा दर्ज मामले में आज सिसोदिया की न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया है।

इससे पहले अदालत ने सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में भी मनीष सिसोदिया को 17 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा हुआ है। ऐसे में अब उनका 17 अप्रैल से पहले जेल से बाहर आ पाना मुश्किल है।

मनीष सिसोदिया के वकील विवेक जैन ने अदालत में दलीलें रखते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया और उनके परिवार के अकाउंट में एक भी पैसा नहीं आया है। ईडी ने उनके घर पर छापा भी मारा था और बैंक अकाउंट भी चेक किया था। यहां तक कि वो सिसोदिया के पैतृक निवास पर भी गए। जहां तक मनी लॉन्ड्रिंग की बात है तो उनके खिलाफ इसमें कोई केस नहीं बनता।

वकील विवेक जैन ने कहा, मनीष के खिलाफ पीएमएल की धारा में कोई केस नहीं है। पीएमएलए एक्ट की धारा 45 उनके खिलाफ तब ही लगेगी जब धारा 3 के तहत उनके खिलाफ कोई जुर्म सामने आएगा। सिसोदिया के वकील की बहस खत्म होने के बाद ईडी के वकील ने कहा कि हम ताजा सबूतों को जुटाने में लगे हुए हैं। अब भी इस मामले में कुछ महत्वपूर्ण सुबूत हैं जो सामने नहीं आए हैं।

दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने सिसोदिया की जमानत पर बहस के लिए 12 अप्रैल की तारीख तय की है। वहीं सीबीआई केस के बाद अब ईडी द्वारा दर्ज मामले में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 17 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है।

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