Sep 30 2023 / 6:26 PM

लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह का ऐलान- खत्म होगा राजद्रोह कानून

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नई दिल्ली। भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सुधार लाने के लिए शुक्रवार को लोकसभा में तीन विधेयक पेश किए हैं। ये तीनों कानून ब्रिटिश काल से देश में लागू है जिसपर केँद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य न्याय सुनिश्चित करना है सजा देना नहीं है।

अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि जिन कानूनों को निरस्त किया जाएगा उनका फोकस ब्रिटिश प्रशासन की रक्षा करना था और उन्हें मजबूत करना था। इन सभी कानूनों में दंड देने का विचार था ना की न्याय देने का। अब भारतीय नागरिक के अधिकारों की रक्षा करने के लिए नए तीनों कानून लाए गए हैं।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि हम देशद्रोह जैसे कानून निरस्त कर रहे हैं। 1860 से 2023 तक देश की आपराधिक न्याय व्यवस्था अंग्रेजों के बनाए कानून से चल रहा था। अब इन तीन नए कानूनों से देश की आपराधिक न्याय व्यवस्था में बड़ा बदलाव आएगा। इस विधेयक के तहत हमने लक्ष्य तय किया है कि दोषसिद्धि की दर को 90 प्रतिशत से ज्यादा किया जाएगा। अपराध स्थल पर फोरेंसिक टीम का जाना अनिवार्य होगा।

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आगे की जांच के लिए भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023 संसदीय पैनल में भेज दिया जाएगा। नए कानूनों में हमारा लक्ष्य सजा देना नहीं है बल्कि न्याय दिलाना है।

अमित शाह ने कहा कि गत 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने 5 प्रण रखे थे। गुलामी की सभी निशानियों को समाप्त कर देने का प्राण उनमें से एक था। जो 3 विधेयक लेकर आए गए हैं वो तीनों विधेयक मोदी जी द्वारा लिए गए प्रण में से एक प्रण को पूरा करते हैं।

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