मध्यप्रदेशमध्यप्रदेश जनसंपर्कराज्य

सभी अधिकारी फोटो निर्वाचक नामावली के कार्य को गंभीरता से लें : मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री सिंह

भोपाल। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री सुखवीर सिंह ने बुधवार को सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये बैठक की। उन्होंने मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण- 2025 के अंतर्गत जिलों में चल रही प्री-रिवीजन गतिविधियों के संबंध में चर्चा की और आवश्यक निर्देश दिए।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री सिंह ने कहा कि सभी अधिकारी फोटो निर्वाचक नामावली के कार्य को गंभीरता से लें। बीएलओ अनिवार्य रूप से मतदाताओं के घर-घर जाकर सर्वे करें और प्रतिदिन की प्रगति की रिपोर्ट दें। मतदाता सूची में किसी भी मृत व्यक्ति का नाम न हो, यह सुनिश्चित करें।

मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण- 2025 के अंतर्गत प्रारंभिक गतिविधियां बीते माह 20 अगस्त से शुरू हो गई हैं। इस दौरान बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) प्रत्येक घर जाकर मतदाताओं का भौतिक सत्यापन करें। उन्होंने कहा कि पुनरीक्षण कार्य पूरी सतर्कता के साथ किया जाये, इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी।

लंबित प्रकरणों का करें तत्काल निराकरण

श्री सिंह ने कहा कि मतदाता सूची में किसी भी ऐसे व्यक्ति का नाम न हो, जिसकी मृत्यु हो गई हो। साथ ही फॉर्म 7 के माध्यम से ऐसे मतदाता, जिनका नाम एक से अधिक जगह पर दर्ज है, हटाने की कार्रवाई करें। फॉर्म 8 भरकर मतदाता वोटर आईडी कार्ड में त्रुटियों का संशोधन भी इस दौरान करा सकते हैं। साथ ही लंबित प्रकरणों की तत्काल निराकरण किया जाये।

मतदाता केंद्रों का भौतिक सत्यापन करें

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री सिंह ने कहा कि मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन कर मतदान केंद्र का फोटो ‘एप’ पर अपलोड करें। जर्जर मतदान केंद्र की जगह नए मतदान केंद्र बनाए जाने का प्रस्ताव भेजें। एक परिवार के सदस्यों का नाम एक ही मतदान केंद्र एवं एक पार्ट पर हो। मतदान केंद्र की दूरी दो किमी से अधिक न हो और एक मतदान केंद्र पर 1500 से अधिक मतदाताओं की संख्या न हो, यह भी सुनिश्चित करें।

सोसायटी, बुहमंजिला कॉलोनी में बना सकते हैं मतदान केंद्र

श्री सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा रिहायशी कॉलोनियों, बड़ी सोसायटियों और बहुमंजिला इमारत (कॉलोनियों) में भी आवश्यकतानुसार मतदान केंद्र बनाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि कॉलोनियों के कम्युनिटी हॉल या फिर सोसायटी के ऑफिस को मतदान केंद्र बनाया जा सकता है।

अभियान चलाकर जोड़ें महिला मतदाताओं का नाम

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री सिंह ने कहा कि जिन जिलों में जेंडर रेश्यो कम है, उन जिलों में महिला मतदाताओं का नाम जोड़ने विशेष अभियान चलाएं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा, ऊषा कार्यकर्ता ग्राम पंचायत सचिव व शासकीय स्कूल में पदस्थ महिला शिक्षकों की भी मदद लें।

1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवा नाम जुड़वाने अग्रिम रूप से कर सकते हैं आवेदन

श्री सिंह ने कहा कि जिन युवाओं की उम्र 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष पूर्ण हो रही है, वे युवा मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए अग्रिम रूप से आवेदन कर सकते हैं। साथ ही जो युवा 1 अक्टूबर 2024 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं, वे भी मतदाता सूची में नाम जुडवाने के लिए अग्रिम रूप से अपना आवेदन कर सकते हैं। नये मतदाता का वोटर कार्ड स्पीड पोस्ट के माध्यम से आसानी से घर पहुंच जाएगा।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार की सुविधा प्रदान की गई है। ऑनलाइन आवेदन वोटर हेल्पलाइन एप और voters.eci.gov.in के माध्यम से किया जा सकता है। ऑफलाइन के लिए बीएलओ से संपर्क किया जा सकता है। बैठक में अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री राजेश कुमार कौल, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री बसंत कुर्रे, श्री विवेक श्रोतिय सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button